शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया ₹10 हजार का जुर्माना
सक्ती यातायात पुलिस की कार्रवाई, ब्रीथ एनालाइजर जांच में चालक मिला नशे में धुत
सक्ती। पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर सघन वाहन जांच की जा रही है।
26 जुलाई 2026 को कंचनपुर मुख्य मार्ग पर जांच के दौरान वाहन क्रमांक GJ 06 AZ 9713 के चालक जुनैद शाह (24 वर्ष), निवासी नौसाल, जिला अकोला (महाराष्ट्र) की ब्रीथ एनालाइजर से जांच की गई। जांच में चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया।
यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती ने चालक को दोषी मानते हुए ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
सक्ती पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन कर स्वयं के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें।



