नवीन कानूनों की जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित, क्या है तीन कानून पढ़े पूरी खबर और जानना सभी के लिए जरूरी….
जांजगीर-चांपा/ जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम भवन में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नए कानूनों के बारे में जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों, वकीलों, पत्रकारों, नागरिकों और छात्र-छात्राओं को जानकारी दी गई।
इस कार्यशाला में जिले के विधायक ब्यास नारायण कश्यप, विधायक राघवेन्द्र कुमार सिंह, जांजगीर-नैला नगर पालिका अध्यक्ष भगवानदास गढ़वाल, चांपा नगर पालिका अध्यक्ष जय थवाईत, और कलेक्टर आकाश छिकारा सहित अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उपस्थिति थी। पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने एक प्रेजेन्टेशन के माध्यम से नए कानूनों के विस्तारित परिचय प्रदान किया, जिसमें उन्होंने नए कानूनों के महत्व और लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2024 के बारे में बताया।
विधायक कश्यप ने कहा, “नवीन कानून संहिता के लागू होने से हमें सामाजिक न्याय और पारदर्शिता प्रदान करने के साथ-साथ अपराधिक व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का अवसर मिलेगा।”
उन्होंने जोड़ते हुए कहा, “इससे हमें न्याय की तेजी से पहुंच मिलेगी और पुराने कानूनों की तुलना में नए कानून ब्रिटिश काल की नहीं होंगे।”
कलेक्टर आकाश छिकारा ने बताया, “भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू होने से न्याय प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इसकी समयबद्ध और सुव्यवस्थित प्रक्रिया हमें न्याय सुनिश्चित करने में मदद करेगी।”
यह कार्यशाला नए कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इन कानूनों के प्रावधानों के बारे में समझाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हुआ।



