सक्ती जिले में एक और दो रुपए के सिक्के न लेने पर दर्ज होगा राजद्रोह का मामला
दुकानदारों को कलेक्टर अमृत विकास तोपनो की चेतावनी – कानूनी मुद्रा के रूप में करें स्वीकार, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई
सक्ती जिले में एक और दो रुपए के सिक्कों को लेकर उपजे भ्रम और अस्वीकृति के माहौल को खत्म करने प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने बुधवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि कोई दुकानदार या व्यवसायी एक और दो रुपए के सिक्कों को लेने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सिक्के देश की कानूनी मुद्रा हैं और इनका लेन-देन हर नागरिक के लिए बाध्यकारी है। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी कि यदि वे इन सिक्कों को लेने से मना करते हैं, तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन होगा, बल्कि जनता को असुविधा पहुँचाने का अपराध भी माना जाएगा।
प्रशासन ने जिलेभर के व्यापारियों, दुकानदारों, और संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे ग्राहकों से लेन-देन करते समय किसी भी मूल्य वर्ग के सिक्के को अस्वीकार न करें। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
जिला प्रशासन का यह फैसला उन खबरों के बाद आया है, जिनमें यह बात सामने आई थी कि कई दुकानदार छोटे मूल्य के सिक्के लेने से इनकार कर रहे हैं, जिससे आम जनता विशेषकर ग्रामीण एवं निम्न आय वर्ग के लोग परेशान हो रहे हैं।



