जांजगीर-चांपा से कोरबा मार्ग पर यात्री बसों की जांच, ₹18,500 का जुर्माना
किराया सूची नहीं होने और स्पीड गवर्नर की कमी सहित मिलीं अनियमितताएं, आरटीओ टीम ने बस संचालकों को नियमों का पालन करने के दिए निर्देश
जांजगीर-चांपा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से परिवहन विभाग की आरटीओ टीम ने जांजगीर-चांपा से कोरबा मार्ग पर संचालित यात्री बसों की जांच की। इस दौरान बसों के फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट और अन्य आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों का परीक्षण किया गया।
जांच में मिलीं कई अनियमितताएं
जांच के दौरान कुछ यात्री बसों में निर्धारित किराया सूची चस्पा नहीं मिली। वहीं, कुछ बसों में स्पीड गवर्नर नहीं पाए जाने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। इसके अलावा वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित मानकों के अनुपालन की भी जांच की गई।
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित बस संचालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए कुल ₹18,500 की चालानी कार्रवाई की गई।
बस संचालकों को दिए गए निर्देश
आरटीओ टीम ने बस संचालकों को निर्देशित किया कि वे अपनी बसों में निर्धारित किराया सूची अनिवार्य रूप से चस्पा करें। साथ ही नियमानुसार स्पीड गवर्नर की उपलब्धता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करें और वैध परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही वाहनों का संचालन करें।
आगे भी जारी रहेगी जांच
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्री बसों की जांच आगे भी लगातार जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन स्वामियों और बस संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
— परिवहन विभाग, जांजगीर-चांपा



