मारपीट मामला:- आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, अजमानतीय धाराओं में भेजा रिमांड पर…..
रायगढ़। थाना जूटमिल क्षेत्र अंतर्गत झोपड़ीपारा में पुरानी लेन–देन की रंजिश को लेकर हुई गंभीर मारपीट की घटना में रायगढ़ पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अजमानतीय धाराओं के तहत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया है।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 12 जनवरी 2026 को प्रार्थी स्वरूप दास पिता स्वर्गीय निगईवन्द्र दास (50 वर्ष), निवासी झोपड़ीपारा वार्ड क्रमांक 35, थाना जूटमिल क्षेत्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 11 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे कबीर चौक झोपड़ीपारा में अनुज यादव द्वारा पुराने पैसों के लेन–देन को लेकर उनके बेटे भास्कर दास उर्फ मोनू के साथ गाली–गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।
इसी दौरान आरोपी ने ईंट से भास्कर के सिर के पीछे वार किया और हाथ में रखे चाकूनुमा वस्तु से उसकी कमर के पीछे हमला कर दिया। हमले में भास्कर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल रायगढ़ में भर्ती कराया गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 12/26 धारा 296, 351(3), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान घायल का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 118(1) बीएनएस भी जोड़ी गई।
पुलिस ने आरोपी अनुज यादव पिता दिलहरण यादव (18 वर्ष) को तलब कर पूछताछ की, जहां उसने अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपी के मेमोरेंडम कथन पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू और ईंट का टुकड़ा गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया।



