जांजगीर चांपा/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर छ.ग. के निर्देष पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा द्वारा सुरेश कुमार सोनी जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर के निर्देशानुसार 05 अगस्त 2023 को जिला न्यायालय सभागार जांजगीर में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम से संबधित कार्यशाला आयोजित किया गया जिसमें सुरेश कुमार सोनी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा द्वारा वहां उपस्थित महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रोकथम अधिनियम 2013 के संबध में जानकारी देते हुये समस्त महिलाओं से चार्चा कियें कि उनको उनके कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार की समास्या तो नहीं है व आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उस संबध में उनकी तुरंत शिकायत करें उस पर तत्काल कार्यवही की जायेगी साथ ही अपन व्यवहार सभी के साथ अच्छा रखने की बात कहीं। पल्लवी तिवारी द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर एवं अध्यक्ष कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रोकथाम समिति जांजगीर चांपा द्वारा उपस्थित महिलाओं को महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रोकथम अधिनियम 2013 के संबध में जानकारी देते हुये महिलाओं को सशक्त बननें व सक्षम बननें की सलाह दी साथ ही बतायें कि महिलाओं के साथ घटना कभी भी कहीं भी हो सकता है इस कारण आप सभी कठोर बने व उनका सामना करे व महिलायें अन्य महिलायें का सहायता जरूर करें जिससे इस तरह के अपराध को बाढावा न मिलें साथ ही सभी महिलाये अपने साथ हो रहे गलत कार्य का शिकायत जरूर करें। गितेश कुमार कौशिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा द्वारा इस कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया साथ ही महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रोकथम अधिनियम 2013 के संबध में जानकारी देते हुये महिलाओं के साथ होने वाले अपराध मे कठोर कार्यवाही किये जाते है जो कि संज्ञेय अपराध के श्रेणी मे आता है लेकिन कोई भी महिला किसी को भी झूठा आरोप में न फासायें जिससे लागों में गलत संदेश जायें। सीमा कंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जांजगीर द्वारा महिलाओं को आजादी से पूर्व कोई भी अधिकार नहीं दिया गया थ लेकिन आजाद भारत में महिलाओं को पुरूष के भांती अधिकार दिये गयें है जिसमें सम्मान व गरिमापूर्ण जीवन व गरिमापूर्ण स्थान व सुरक्षित जगह पर कार्य करने का प्रावधान है साथ ही महिलाये अपने साथ हो रहें गलत कार्य को सहन न करें उसके संबध में तत्काल षिकायत करें व महिलायें अपने अधिकार के साथ जिम्मेंदारी को भी अच्छे से निभायें। शशीकला जांगड़े वरिष्ठ अधिवक्ता व सदस्य कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से रोकथाम समिति जांजगीर चांपा द्वारा महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण को सहन न करनें व शिकायत करने के संबध में जानकारी दिया गया। कल्पना सिन्हा सदस्य कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से रोकथाम समिति जांजगीर चांपा द्वारा उपस्थित महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर निर्भीक होकर कार्य करने व धारा 354 के संबध में विस्तृत जानकारी दिये गयें व कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से रोकथाम समिति जांजगीर चांपा में किसी भी महिला के साथ गलत कार्य होने पर शिकायत करनें की बात कहीं। रविजा सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता जांजगीर द्वारा उपस्थित महिलाओं को अपने साथ होने वाले अपराधों को लिखित रूप शिकायत करनें को कहा। महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम से संबधित कार्यशाला में जिलें व अन्य समस्त व्यवहार न्यायालय के महिला कार्मचारी उपस्थित रहें।



