14 दिन बाद दर्ज हुई FIR: युवती की मौत के मामले में लापरवाह बाइक चालक पर गैरइरादतन हत्या का केस
दुर्ग जिले में 26 दिसंबर 2025 को हुई एक सड़क दुर्घटना में 23 वर्षीय युवती की मौत के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। घटना के 14 दिन बाद, विस्तृत मर्ग जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने लापरवाह बाइक चालक के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला पुलगांव थाना क्षेत्र के नगपुरा चौकी अंतर्गत का है।
आधार कार्ड अपडेट कराने निकली थी चित्ररेखा
मृतिका की पहचान चित्ररेखा धनकर (23 वर्ष), निवासी बजरंगपुर नवागांव, थाना चिखली, जिला राजनांदगांव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार 26 दिसंबर की सुबह करीब 10:30 बजे चित्ररेखा आधार कार्ड में फोटो अपडेट कराने कचहरी जाने की बात कहकर घर से निकली थी। रास्ते में ग्राम शिकारी टोला निवासी डुलेश्वर धनकर अपनी मोटरसाइकिल CG 08 BF 0612 (SP 125) से उसे पीछे बैठाकर ले जा रहा था।
तेज रफ्तार बनी जानलेवा
गवाहों और परिजनों के बयान के मुताबिक, खुरसुल–मनघटा मोड़ के बीच बाइक चालक अत्यधिक तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन चला रहा था। मोड़ पर अचानक संतुलन बिगड़ गया और बाइक सड़क पर गिरकर पत्थर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चित्ररेखा के सिर में गंभीर चोट आई।
अस्पताल में मृत घोषित, पहले मर्ग दर्ज
हादसे के बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी (राजनांदगांव) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चित्ररेखा को मृत घोषित कर दिया। इस पर मर्ग क्रमांक 124/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत अकाल मृत्यु दर्ज की गई थी और प्रारंभिक रूप से इसे सड़क दुर्घटना माना गया।
जांच में सामने आई लापरवाही
मर्ग जांच के दौरान मृतिका के पिता परसुराम धनकर, परिजन, पंच गवाहों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट और सड़क दुर्घटना से मौत की पुष्टि हुई। सभी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही से हुई मौत है।
अब दर्ज हुआ गैरइरादतन हत्या का केस
जांच पूरी होने के बाद 08 जनवरी 2026 को चौकी नगपुरा, थाना पुलगांव में आरोपी बाइक चालक के खिलाफ धारा 281, 125(ए), 106(1) बीएनएस और धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।



