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Breaking News:- जांजगीर चांपा में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया,क्या थी वजह मिली आजीवन कारावास की सजा…

जांजगीर चांपा में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया:- लोन में दिलाई ऑटो व उधर के पैसे मांगने को लेकर विवाद,आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

 

जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र के भोजपुर में प्रेम बाई देवांगन ने लोन लेकर दिए ऑटो और उधारी पैसे की मांग करने पर पेट्रोल डाल कर आग से जलकर हत्या के आरोपी नरेश दास महंत को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

 

लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने जानकारी दी, चम्पा थाना क्षेत्र के भोजपुर की रहने वाली प्रेमबाई देवांगन जोकि अपने मायके में अपने बच्चों के साथ रहती थी उसका पति काम करने चेन्नई गया हुआ था। वही पड़ोस का रहने वाला नरेश दास महंत से अवैध प्रेम संबंध था। जिसपर प्रेमबाई देवांगन ने लोन पर ऑटो निकालकर अपने प्रेमी को चलने और कुछ नगद राशि भी दी थी। ऑटो की किस्त की राशि जमा करने को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था जिसे लेकर प्रेमबाई ने दिए ऑटो और नगद राशि को वापस मांगती थीं। इस दौरान 10 अप्रैल 2022 को दोनों के बीच विवाद के बाद मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दिया था।

 

जब प्रेम बाई देवांगन अपने भांजे की शादी में जाने के लिए 16 अप्रैल 2022 को घर के सामने मेन रोड पर अपनी बेटी और अन्य रिश्तेदारों के साथ खड़ी हुई थी। तब उसका प्रेमी नरेश दास महंत डिब्बे में भरकर रखा हुआ पेट्रोल को छिड़क कर माचिश से आग लगा दिया।

 

प्रेम बाई देवांगन को परिजनों में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दौरान 22 अप्रैल 2022 को रायपुर के डी के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

 

चांपा पुलिस में आरोपी नरेश दास महंत को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। जहां विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र पेश किया गया था। जिसपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी गवाहों का कथनो का विश्लेषण कर आरोपी नरेश दास महंत 42 वर्ष निवासी भोजपुर भाटापारा को प्रेम बाई देवांगन की जलाकर हत्या का दोषी ठहराया है साथ ही धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड 5 हजार रुपए से दंडित किया है। वही राशि जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम करावास का आदेश जारी किया गया है।

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