ट्रैफिक वायलेशन फ्री ज़ोन का दायरा बढ़ा, यातायात पुलिस की सख्ती से अतिक्रमण पर प्रहार….
बिलासपुर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बिलासपुर यातायात पुलिस द्वारा शहर को ट्रैफिक वायलेशन फ्री ज़ोन बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार के भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सड़क सुरक्षा, नियमों के पालन और अनुशासित यातायात व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में शहर के विभिन्न हिस्सों में नए-नए सेक्टर निर्धारित कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पूर्व निर्धारित सेक्टरों के अलावा आज चार सेक्टरों में विशेष अभियान चलाते हुए आम नागरिकों, दुकानदारों और व्यवसायियों को सार्वजनिक अनाउंसमेंट के माध्यम से ट्रैफिक वायलेशन फ्री ज़ोन की जानकारी दी गई।
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि मुख्य मार्गों को संकीर्ण या बाधित करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत फुटपाथ पर अतिक्रमण, दुकानों के सामने अवैध रूप से सामान फैलाने, बैनर–पोस्टर–फ्लेक्स लगाने तथा वाहनों की अनधिकृत पार्किंग पर तत्काल कार्रवाई की गई। कई स्थानों पर बैनर, पोस्टर और विज्ञापन बोर्ड जब्त कर नष्ट किए गए।
पुलिस ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने व्यवसाय के संचालन हेतु मुख्य मार्ग पर वाहनों की भीड़ न लगने दें, इसके लिए गार्ड या स्टाफ की व्यवस्था करें। चेतावनी दी गई कि कार्रवाई के दौरान सामान छिपाकर बाद में पुनः सड़क पर रखने वालों पर लगातार निगरानी कर मोटर व्हीकल एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
आज के अभियान में सत्यम चौक से मगरपारा चौक तक नए सेक्टर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। PPP मॉडल के तहत सभी सेक्टरों में सरल, सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। उल्लेखनीय है कि इस अभियान को नागरिकों और व्यवसायियों का व्यापक सहयोग भी मिल रहा है।
इस विशेष अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे, ट्रैफिक टीम के पीलू मंडावी, धनसिंह, यासीन हुसैन एवं नगर निगम स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर शहर को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में सहयोग



