60 वर्षीय महिला से मारपीट कर गंभीर चोट पहुँचाने वाले पति-पत्नी को 6-6 माह की सजा और अर्थदंड
जांजगीर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री प्रीति पालीवाल की अदालत ने वृद्ध महिला से मारपीट करने वाले पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए 6-6 माह कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना जांजगीर के ग्राम पीथमपुर का है। 3 मार्च 2025 की रात करीब 8:30 बजे 60 वर्षीय गंगोत्री बाई श्रीवास को नाली बंद करने की बात पर आरोपियों प्रेमचंद श्रीवास और उसकी पत्नी पूर्णिमा श्रीवास ने गाली-गलौच कर हाथ मुक्का से बुरी तरह पीटा। इस दौरान महिला जमीन पर गिर गई और उसके पैर को मरोड़कर गंभीर चोट पहुँचाई गई। बीच बचाव करने आए प्रार्थी प्रकाशचंद श्रीवास के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की।
गंभीर रूप से घायल गंगोत्री बाई को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 296, 351(2), 115(2), 117(2), 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
सभी साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 6-6 माह कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में शासन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा एस. अग्रवाल ने पैरवी की।



