JANJGIR CHAMPA BREKING NEWS:- SIR प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर बी.एल.ओ. सच्चिदानंद कश्यप निलंबित।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 33-अकलतरा का पत्र क्रमांक / 1125/अ. वि.अ./निर्वा./2025 जांजगीर, दिनांक 12.11.2025 तथा तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अकलतरा का पत्र क्रमांक/435/निर्वा./2025 अकलतरा, दिनांक 12.11.2025 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव किया गया है, प्राप्त प्रस्ताव अनुसार “भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 33-अकलतरा अंतर्गत मतदान केन्द्र क्रमांक 201 हेतु अस्थाई रूप से नियुक्त बी.एल.ओ. श्री सच्चिदानंद कश्यप, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सोनसरी, विकासखंड अकलतरा को दिनांक 03.11.2025 को आयोजित निर्वाचन (SIR) संबंधी प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि अपराह्न 02:00 बजे से 04:30 बजे तक स्थान सजेस अकलतरा में संपन्न होना निर्धारित था।”
किन्तु संबंधित मतदान केन्द्र क्रमांक 201 शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सोनसरी, विकासखंड अकलतरा के बी.एल.ओ. श्री सच्चिदानंद कश्यप के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने तथा आदेश नही माने जाने के संबंध में सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने तथा आदेश नही माने जाने के उपरांत् तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अकलतरा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी जाने पर नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत नही करने तथा विभाग से भी किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त नही होने के संबंध में जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।
उनका यह कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्च कार्यालय द्वारा दिये गये आदेशों का अवहेलना है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 नियम 9 (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा बी.एल.ओ. श्री सच्चिदानंद कश्यप, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सोनसरी, विकासखंड अकलतरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अकलतरा नियत किया जाता है।निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



