पत्नी और तीन बेटियों की हत्या:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी को सुनाई चार बार आजीवन कारावास की सजा….
जांजगीर-चांपा 12 मार्च 2025: जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने चार हत्या के दोषी देशराज कश्यप को चार बार आजीवन कारावास और 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 जुलाई 2023 को बलौदा थाना क्षेत्र के देवरी गांव में आरोपी देशराज कश्यप ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में हत्या का कारण पत्नी के चरित्र पर संदेह होना पाया गया।
बलौदा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को चार बार आजीवन कारावास और चार बार 1-1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी।