जशपुर पुलिस गांजा तस्कर संपत्ति फ्रीज बड़ी कार्रवाई: 1.38 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज
छत्तीसगढ़ के jashpur police ने गांजा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act) कोर्ट, मुंबई के आदेश पर कुख्यात गांजा तस्कर हीराधर यादव की 1.38 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है।
जशपुर पुलिस गांजा तस्कर संपत्ति फ्रीज
इस कार्रवाई को सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) अंकित गर्ग और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शशि मोहन सिंह के निर्देश पर अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार, यह पहली बार है जब जशपुर जिले में SAFEMA अधिनियम के तहत किसी अपराधी की संपत्ति को जब्त किया गया है।
jashpur police गांजा तस्करी में सक्रिय था हीराधर यादव
हीराधर यादव लंबे समय से ओडिशा से छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का संचालन कर रहा था। उसे पहले जशपुर जिले के बागबहार क्षेत्र से 27 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अपराध क्र. 94/2024 के तहत NDPS अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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जशपुर पुलिस गांजा तस्कर संपत्ति फ्रीज
इसके अलावा, जांच में सामने आया कि उसके खिलाफ सीतापुर थाना क्षेत्र में भी दो पुराने मामले दर्ज हैं। वर्ष 2014 और 2016 में गांजा तस्करी के आरोपों में उसके खिलाफ केस फाइल किया गया था। हाल ही में 2024 में कोतबा पुलिस चौकी में भी उसके खिलाफ नया मामला दर्ज हुआ था।
अवैध कमाई से खरीदी थी करोड़ों की संपत्ति
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हीराधर यादव के परिवार के बैंक खातों में केवल तीन वर्षों के भीतर 1.50 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध लेन-देन हुई थी। पुलिस ने इसकी गहन जांच कर संपत्ति का पूरा विवरण SAFEMA कोर्ट में प्रस्तुत किया।
jashpur police गांजा तस्कर संपत्ति फ्रीज :
ग्राम हल्दीझरिया में दो मंजिला मकान – कीमत ₹1,01,47,134
पांच वाहन (02 कार, 02 मोटरसाइकिल, 01 ट्रैक्टर) – कीमत ₹37,35,000
कुल फ्रीज की गई संपत्ति: ₹1,38,82,134
SAFEMA कोर्ट के आदेश पर जशपुर पुलिस गांजा तस्कर संपत्ति फ्रीज की
संपत्ति फ्रीज
संपत्ति फ्रीज
SAFEMA कोर्ट, मुंबई ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह संपत्ति फ्रीज करने का आदेश दिया। एसडीओपी पत्थलगांव ध्रुवेश कुमार जायसवाल द्वारा पेश की गई सटीक जांच रिपोर्ट को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
जिले में पहली बार SAFEMA अधिनियम के तहत jashpur police ने गांजा तस्कर की संपत्ति फ्रीज की कार्रवाई
SSP शशि मोहन सिंह ने कहा कि यह जशपुर जिले में पहली बार SAFEMA अधिनियम के तहत संपत्ति फ्रीज करने की ऐतिहासिक कार्रवाई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
jashpur police ने कहा नशा तस्करों पर लगातार होगी कड़ी कार्रवाई
पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि गांजा तस्करी और अन्य नशे के अवैध व्यापार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी की जाएगी। जशपुर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है और कानून व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है।