अगर आप भी खिलाते हैं आवारा कुत्तों को खाना, तो जान लें इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है आदेश
पिछले काफी दिनों से आवारा कुत्तों को लेकर एक बहस से छिड़ी हुई है, क्योंकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया। अपने आदेश में कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और शेल्टर होम में इन्हें रखा जाए।
इसको लेकर देश में एक बहस सी छिड़ गई और आम आदमी से लेकर कई एनजीओ ने इसको लेकर प्रोटेस्ट तक किया, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत लगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती भी दी गई जिस पर आज सुप्रीम फैसला आया। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले दिए फैसले में कुछ बदलाव जरूर किए, जिसमें से एक आदेश सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना देने से जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं इस फैसले के बारे में।
पहले जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में:-
- आवारा कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया है
- जो आवारा कुत्ते आक्रामक हैं, उन्हें नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है
- सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक
- पूरे देश में इस फैसले को लागू करने का आदेश
- जो फैसले को न माने उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश
सार्वजनिक जगहों पर खाना देने पर बैन
- सार्वजनिक जगहों पर खाना नहीं खिला सकते। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर कोई भी किसी भी आवारा कुत्ते को खाना नहीं दे सकता, इस पर बैन लगा दिया गया है।
हो सकती है कार्रवाई
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया है कि अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना देता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला पूरे देश में लागू करने के लिए कहा गया है।