छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू: राज्य निर्वाचन आयोग ने की घोषणा, तीन चरणों में होंगे चुनाव

छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू: राज्य निर्वाचन आयोग ने की घोषणा, तीन चरणों में होंगे चुनाव
छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनावों के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि 14 नगर निगमों में से 10 नगर निगमों, 54 नगर पालिकाओं और 124 नगर पंचायतों में से 114 नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए चुनाव कराए जाएंगे।
सरकार ने इस दौरान गाइडलाइन भी जारी कर दी है। आचार संहिता से संबंधित किसी भी विषय पर तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होने पर राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों और अधिकारियों को कलेक्टर की अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। नई नियुक्तियों और पदस्थापनाओं पर भी रोक लगा दी गई है।
चुनाव के दौरान, सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि कोई नई घोषणा नहीं कर सकेंगे और न ही भूमिपूजन या लोकार्पण कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। लाउडस्पीकर के उपयोग, वाहनों की व्यवस्था, विश्रामगृहों और भवनों में कमरों के आरक्षण, तथा स्थानीय निकायों और सरकारी उपक्रमों के वाहनों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
चुनाव तीन चरणों में होंगे: पहला चरण 18 फरवरी 2025 को, दूसरा चरण 20 फरवरी 2025 को, और तीसरा चरण 23 फरवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा।