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छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

Cg voice News:- नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव 2025: संपत्ति विरूपण पर होगी सख्त कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किया आदेश…

Cg voice News:- नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव 2025: संपत्ति विरूपण पर होगी सख्त कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किया आदेश…

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जांजगीर-चांपा जिले में नगरीय निकायों के लिए मतदान 11 फरवरी 2025 को और मतगणना 15 फरवरी को होगी। वहीं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान और उसी दिन मतगणना संपन्न होगी।

चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों पर बिना अनुमति नारे लिखने, बैनर-पोस्टर लगाने, और खंभों पर झंडियां लगाने से संबंधित गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आकाश छिकारा ने आदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-3 के तहत बिना अनुमति के किसी भी संपत्ति को विरूपित करना अपराध है, जिसमें एक हजार रुपये तक का जुर्माना और दंड का प्रावधान है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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