आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत*
सक्ती, 24 नवम्बर 2025 // राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट “एक” प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्ती जिले के तहसील जैजैपुर अंतर्गत ग्राम कांशीगढ़ निवासी मृतक स्व. कुमारी ईरा साहू का बिच्छू के काटने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के पिता श्री प्रीतम साहू, पिता श्री बैशाखू को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।



