जनरल टिकट का खेल खत्म…आरक्षित डिब्बे में घुसने वालों पर अब मेहरबान नहीं होगी रेलवे, लगेगा तगड़ा झटका
अगर आप भी जनरल टिकट खरीदकर आरक्षित डिब्बो में बैठकर यात्रा करने काम करते है. तो अब ऐसा बंद कर दिजिए क्योंकि ऐसा करने पर अब आपकी यात्रा खराब हो सकती है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल द्वारा इसमें सख्त रवैया अपनाते हुए ऐसे यात्रियों के खिलाफ जुर्माना लेकर अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा. ऐसे यात्रियों को हटाने के लिए रेलवे सख्त हुआ है ऐसे में अब टीटीई आपको ऐसा करने पर जुर्माना लेकर अगले स्टेशन पर उतार देंगे.
ऐसे में जोधपुर रेल मंडल के अधीन आने वाले पाली रेलवे स्टेशन से भी अगर ऐसे यात्री जो यात्रा करने का सोच रहे है तो वह अब सजग हो जाए क्योकि उनका अब यह हथकंडा काम नही करने वाला है कि वह अंदर ऊपर पैसे देकर आरक्षित टिकट खरीद लेंगे.
रेलवे की मान ले यह सलाह
रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिना और अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले रेलयात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें रिजर्व्ड कोचों में सवार नही होने की सलाह दी है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि ट्रेनों के आरक्षित एसी व स्लीपर कोचों में बिना टिकट व अनियमित टिकट पर यात्रा मान्य नहीं है. क्योंकि ऐसे यात्रियों के इन डिब्बो में अनधिकृत प्रवेश पहले से आरक्षित टिकट धारक यात्रियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है
रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिना और अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले रेलयात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें रिजर्व्ड कोचों में सवार नही होने की सलाह दी है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि ट्रेनों के आरक्षित एसी व स्लीपर कोचों में बिना टिकट व अनियमित टिकट पर यात्रा मान्य नहीं है. क्योंकि ऐसे यात्रियों के इन डिब्बो में अनधिकृत प्रवेश पहले से आरक्षित टिकट धारक यात्रियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है
ऐसा किया तो उतार दिया जाएगा ट्रेन से
रेलवे नियमानुसार जिस यात्री के पास ट्रेन की जिस श्रेणी का यात्रा टिकट है. उसे उसी श्रेणी में यात्रा करनी होगी और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो यात्री पर जुर्माना आरोपित कर अगले स्टेशन पर नीचे उतार दिया जाएगा. इसके अलावा महिलाओं और दिव्यांगों के लिए चिन्हित डिब्बों में भी बिना और अनियमित टिकट पर रेल यात्रा करना भी कानूनन अपराध है.
रेलवे नियमानुसार जिस यात्री के पास ट्रेन की जिस श्रेणी का यात्रा टिकट है. उसे उसी श्रेणी में यात्रा करनी होगी और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो यात्री पर जुर्माना आरोपित कर अगले स्टेशन पर नीचे उतार दिया जाएगा. इसके अलावा महिलाओं और दिव्यांगों के लिए चिन्हित डिब्बों में भी बिना और अनियमित टिकट पर रेल यात्रा करना भी कानूनन अपराध है.
इसको लेकर चलेगा विशेष अभियान
इस संबंध में यात्रियों में व्यापक जागरूकता लाने तथा गाड़ी चलने वाले प्रारंभिक स्टेशन पर ही आरक्षित डिब्बों से अवांछित व जनरल टिकट धारकों को हटाने के लिए आरपीएफ और विशेषकर टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जाता है. ऐसी यात्राएं रोकने हेतु और अधिक उचित बंदोबस्त किए जा रहे हैं.
इस संबंध में यात्रियों में व्यापक जागरूकता लाने तथा गाड़ी चलने वाले प्रारंभिक स्टेशन पर ही आरक्षित डिब्बों से अवांछित व जनरल टिकट धारकों को हटाने के लिए आरपीएफ और विशेषकर टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जाता है. ऐसी यात्राएं रोकने हेतु और अधिक उचित बंदोबस्त किए जा रहे हैं.



