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जांजगीर-चांपा

शराबी बेटे ने मां की हाथ मुक्के से पीट पीटकर की थी हत्या :- बेटे को मिली आजीवन कारावास की सजा,जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला 

शराबी बेटे ने मां की हाथ मुक्के से पीट पीटकर की थी हत्या :- बेटे को मिली आजीवन कारावास की सजा,जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

जांजगीर चांपा जिले के डभराखुर्द में आरोपी अनिल पटेल ने अपनी मां अवधमाती पटेल की हाथ मुक्के से पीटकर हत्या की गई थी। जिसपर मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी अनिल पटेल को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रु के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।

लोक अभियोजन राजेश पाण्डेय ने बताया की दिनांक 15.10.2023 को मृतिका अवधमती पटेल और उसका पुत्र अनिल पटेल साथ में थे। तभी अवधमती पटेल करीबन शाम 3.30 से 4.00 बजे उसकी बचाव बचाव की आवाज सुनाई दी। जिसपर श्रावण पटेल दौड़कर घर पहुंचा तो देखा की अवधमती पटेल घर में चित्त अवस्थ में दरवाजे के पास पड़ी हुई थी।आवाज लगाने पर भी नहीं उठी पास में चावल बिखरा हुआ था और अनिल पटेल घर से रास्ते की ओर भाग रहा था। गांव के अन्य लोगो को लेकर अवधमती के घर पहुंचे और हिला डुलाकर देखने पर कोई जवाब नहीं मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। आरोपी अनिल पटेल ने हाथ मुक्के से पीटकर हत्या की गई है।

विवेचना पूर्ण होने पर प्रकरण न्यायालय में पेश किए गया। जिसमे लोक अभियोजन ने आरोपी अनिल पटेल के खिलाफ युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित कराया है जिसपर प्रकरण की स्थिति अपराध की गंभीरता एवं सामाजिक प्रभाव को देखते हुए जिला सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी को दोषसिद्ध अपराध धारा 302 के लिए आजीवन कारावास एवं ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया है अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेश जारी किया गया है।

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